"भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण": अवतरणों में अंतर

छो Bot: अंगराग परिवर्तन
पंक्ति 19:
'''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया'', लघुरूप:ट्राई) भारत में [[दूरसंचार]] पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में<ref name="सरकार">[http://www.dot.gov.in/hindi/hregulation.htm विनियामकों का सुदृढीक़रण]।भारत सरकार, दूरसंचार विभाग।</ref> [[भारत सरकार]] द्वारा किया गया था।<ref name="ट्राई">[http://www.trai.gov.in/Haboutus.asp ट्राई जालस्थल पर]।अभिगमन तिथि: १८ दिसंबर, २००९</ref><ref name="हिन्दुस्तान">[http://www.livehindustan.com/news/tayaarinews/gyan/67-75-86364.html ट्राई]।हिन्दुस्तान लाइव।१७ दिसंबर, २००९</ref> इसकी स्थापना [http://www.trai.gov.in/Htrai_act.asp भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७], एवं बाद में इसी [http://www.trai.gov.in/Hamendment_act.asp अधिनियम के २००० संशोधन] के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी<ref name="व्यापार"/>, जिसका मिशन [[भारत]] में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क [[एशिया]] की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और [[विश्‍व]] का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है।<ref name="व्यापार">[http://business.gov.in/hindi/Industry_services/telecommunications.php उद्योग और सेवाएं- दूरसंचार]।बिज़नेस.गॉव.इन-व्यापार और संसाधन ऑनलाइन पर</ref> प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके।<ref name="ट्राई"/> प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय [[नई दिल्ली]] में स्थित है।
 
== प्रकार्य ==
ट्राई को अपने कुछ प्रमुख सिफारिशी, विनियामक एवं प्रशुल्क निर्धारण प्रकार्यों के तहत मामलों में सिफारिश करनी होती है। ये मामले इस प्रकार से हैं<ref name="सरकार"/> –
* नए सेवा प्रदाता की आवश्यकता और उनकी सेवा शुरूआत का समय निर्धारण,
पंक्ति 29:
* इस अधिनियम के तहत भारत में और भारत से बाहर उपलब्ध दूरसंचार सेवाओं की दरों को अधिसूचित करना, इत्यादि ।
 
== संरचना ==
दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिये। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राधिकरण समय-समय पर नए नियम और आदेश जारी करता रहता है।<ref name="हिन्दुस्तान"/> इसके साथ ही भारतीय दूरसंचार बाजार को बेहतर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण भी प्रदान करता है। ट्राइ के कॉमन चार्टर ऑफ टेलीकॉम सर्विस, २००५ के अनुसार सेवा प्रदाता को अपने उपभोक्ता की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखना होता है।<ref name="ट्राई"/> इसे लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंस धारक के बीच, दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच और एक सेवा प्रदाता तथा उपभोक्‍ताओं के समूह के बीच किसी विवाद को निपटाने के लिए अधिकार और ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसके निपटान का अधिकार दिया गया है।<ref name="व्यापार"/>
यदि उपभोक्ता को अपनी समस्या का समाधान सेवा प्रदाता कॉल सेंटर द्वारा नहीं मिलता तो वह अपनी शिकायत नोडल अधिकारी के यहां दर्ज करा सकता है। वहां से भी समस्या का उचित हल न मिल पाने पर उपभोक्ता अपीलेट अथॉरिटी में अपनी शिकायत कर सकता है।<ref name="हिन्दुस्तान"/> सेवा प्रदाता का दायित्व होता है कि वह अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सक्रिय होने के एक सप्ताह के भीतर उपभोक्ता को टैरिफ योजना के बारे में जानकारी दे दे। बिना इसकी स्वीकृति के उसे मूल्य वर्धित सेवाओं यानि वैल्यू एडेड सर्विस प्रदान नहीं की जा सकती हैं।
 
== इन्हें भी देखें ==
* [[भारत में दूरसंचार]]
 
== संदर्भ ==
{{reflist}}
 
== बाहरी सूत्र ==
* [http://www.trai.gov.in ट्राई का आधिकारिक जालस्थल]
* [http://www.trai.gov.in/HDefault.asp '''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण''' का जालघर] (कृतिदेव ०१० फॉण्ट में)
* [http://www.trai.gov.in/Hregulations_listyear.asp दूरसंचार विनियम सूची]
 
[[श्रेणी:भारत में दूरसंचार]]