"भारत निर्वाचन आयोग": अवतरणों में अंतर

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आयोग में वर्तमान में एक [[मुख्य चुनाव आयुक्त]] और दो [[चुनाव आयुक्त]] होते हैं। जब यह पहले पहल [[१९५०]] में गठित हुआ तब से और [[१५ अक्टूबर]], [[१९८९]] तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। [[१६ अक्टूबर]], [[1989]] से [[1 जनवरी]], [[1990]] तक यह [[आर. वी. एस. शास्त्री]] (मु.नि.आ.) और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगल सहित तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। [[2 जनवरी]], [[1990]] से [[30 सितम्बर]], [[1993]] तक यह एक एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर [[1 अक्टूबर]], [[1993]] से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।<ref>{{cite web |url=http://www.eci.gov.in/faq/election-machinery.asp?lang=hindi |title=अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – निर्वाचन तन्त्र |publisher=Election Commission of India}}</ref>
 
=== मुख्य चुनाव आयुक्त ===
== अधिकार एवं कर्तव्य ==
== मुख्य चुनाव आयुक्त ==
{{main|मुख्य चुनाव आयुक्त}}
 
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मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति [[भारत]] का [[राष्ट्रपति]] करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ६ वर्ष या ६५ साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल ६ वर्ष या ६२ साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के [[सर्वोच्च न्यायलय]] के [[न्यायधीश]] के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को [[संसद]] द्वारा [[महाभियोग]] के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।
 
भारत निर्वाचन आयोग के पास [[विधानसभा]], [[लोकसभा]], [[राज्यसभा]] और [[राष्ट्रपति]] आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है| जब कीजबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिल्लाजिला परिषद् के चुनाव सेकी सत्ता सम्बंधित सत्ता राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है|है।
 
== निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्यप्रणाली==
1 निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनॉ का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाये वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यविधानसभा के चुनाव करता है<br />
2 निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है <br />
3 राजनैतिक दलॉ का पंजीकरण करता है<br />
4. राजनैतिक दलॉ का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलॉ के रूप मे वर्गीकरण, मान्यता देना, दलॉ-निर्दलीयॉ को चुनाव चिन्ह देना <br />
5. सांसद/विधायक की अयोग्यता (दल बदल को छोडकर) पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देना<br />
6. गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियॉ को निर्वाचन के लिये अयोग्य घोषित करना <br />
 
==निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ==
अनु 324[1] निर्वाचन आयोग को निम्न शक्तियाँ देता है<br />
* सभी निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण, आयोजन करवाना<br />
* सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए <br />
निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है <br />
निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक है न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरूद्ध प्रयोग नही की जा सकती है <br />
यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है <br />
सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है <br />
जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 14,15 भी राष्ट्रपति, राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते है
 
=== भारत मे निर्वाचन सुधार ===
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन किये गये हैं।<br />
1. इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा. वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव मे इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ<br />
2. राजनैतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा यदि वह चुनाव लडना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन करे तथा उनका समावेश अपने दलीय संविधान मे करे <br />
3. मतदान केन्द्र पर कब्जा, जाली मत
 
== बाहरी कड़ियाँ ==