"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता": अवतरणों में अंतर

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[[File:Salman Rushdie, Satanic Verses -1988- illegal Iranian edition.JPG|thumb|280px|[[द सेटेनिक वर्सेज़]] की [[फारसी भाषा]] प्रति। यह पुस्तक [[ईरान]], [[भारत]] और अन्य देशों में वर्जित करी गई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बाधाओं का एक प्रसिद्ध उदहारण बनी थी।]]
'''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता''' (freedom of expression) या '''वाक स्वतंत्रता''' (freedom of speech) किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अपने मत और विचार को बिना प्रतिशोध, [[अभिवेचनाअभिवेचन]] या दंड के डर के प्रकट कर पाने की स्थिति होती है। इस स्वतंत्रता को सरकारें, जनसंचार कम्पनियाँ, और अन्य संस्थाएँ बाधित कर सकती हैं। [[मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा]] के अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त 'अभिव्यक्ति' शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों के व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वे अभिव्यक्ति, पदावली के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। विचारों का स्वतन्त्र प्रसारण ही इस स्वतन्त्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचार-पत्रों द्वारा किया जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हे संप्रेषित(Communicate) कर सके। इस प्रकार इनमें संकेतों, अंकों, चिह्नों तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है।<ref>{{Cite journal| last=Fee| first=James V.| date=January 1973| title=Book reviews| journal=Today's Speech| volume=21| issue=1| pages=45–48| doi=10.1080/01463377309369084| issn=0040-8573}}</ref><ref>{{cite news|url=http://www.hrcr.org/docs/frenchdec.html|title=Declaration of the Rights of Man and of the Citizen|author=Arthur W. Diamond Law Library at Columbia Law School|date=26 March 2008|work=Hrcr.org|access-date=25 June 2013|publisher=www.hrcr.org}}</ref>
 
[[भारतीय संविधान]] वाक-स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की प्रत्याभूति देता है। किंतु इस स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बन्धन इन बातों के संबंध में लगाए जा सकते हैं (क) मानहानि, (ख) न्यायालय-अवमान, (ग) शिष्टाचार या सदाचार, (घ) राज्य की सुरक्षा, (ङ) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, (च) अपराध-उद्दीपन, (छ) लोक व्यवस्था, (ज) भारत की प्रभुता और अखंडता(16वां संविधान संशोधन 1963 से जोड़ा गया)।<ref>{{Cite web |url=https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_India/Part_III |title=संग्रहीत प्रति |access-date=3 दिसंबर 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150907145210/https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_India/Part_III |archive-date=7 सितंबर 2015 |url-status=live }}</ref>
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== इन्हें भी देखें ==
* [[अभिवेचन]]
* [[अभिवेचना]]
 
==सन्दर्भ==