"केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद": अवतरणों में अंतर
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'''केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:सेंट्रल काउन्सिल ऑफ होम्योपैथी, लघु:CCH) [[स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार|स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय]] के अंतर्गत्त एकं सांविधिक संस्था है। इसके संबद्ध [[:en:Ministry_of_Health_and_Family_Welfare_(India)#Department_of_AYUSH|भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी प्रणालियां]] है। यह
==होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018==
सन २०१८ में लोकसभा द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया। इसके अंतर्गत होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।
इससे पहले होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1974 को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के गठन, होम्योपैथी रजिस्टर के रख-रखाव तथा उससे संबंधित विषयों के लिये अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2002 में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को नए महाविद्यालय स्थापित करने और विद्यमान महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने या प्रवेश क्षमता बढाने हेतु संशोधित किया गया था।
===विधेयक के प्रमुख प्रावधान===
* होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने के एक वर्ष के भीतर केंद्रीय परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा और केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पद रिक्त हो जाएंगे।
* केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें अधिकतम सात सदस्य होंगे, जो होम्योपैथी तथा होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति-प्राप्त और सत्यनिष्ठा वाले होंगे ये केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या उसके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पदेन सदस्य होंगे जिनमें से एक का चयन केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के सभापति के रूप में किया जाएगा।
* शासी बोर्ड का सभापति और अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे।
* सभी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिये उपबंध करना।
विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये है।
== सन्दर्भ ==
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[[श्रेणी:भारत में आयुर्विज्ञान शिक्षा]]
[[श्रेणी:दिल्ली में स्थित संगठन]]
[[श्रेणी:
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