प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना[1] भारत सरकार की एक योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी।[2] वास्तव में ये योजना सरकार ने उन (भ्रष्ट) लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्याण योजना में पैसे जमा कर सकते हैं।

इसकी शुरुआत 2016 में हुई। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक का समय दिया था। साथ ही इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है।[3]

परियोजना विफल

संपादित करें

यह परियोजना को आर्थिक विशेषज्ञ विफल मानते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया और राजस्व सचिव हसमुख आधिया के अनुसार इससे केवल 5,000 करोड़ रुपये ही की घोषणा हो सकी है।[4]

2020 कोरोनावायरस महामारी

संपादित करें

भारत सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए देश भर में 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा स्कीम को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना लाभ दिया जाएगा यह अतिरिक्त दिए जाने वाला अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ देशवासियों में प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 किलो दाल भी हर महीने दी जाएगी स्रोतों के मुताबिक गेहूं 2 रुपए किलो तथा चावल 3 रुपए किलो दिया जाएगा।

इन्हें भी देखें

संपादित करें
  1. "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना". Bharat yojana (अंग्रेज़ी में). 2021-06-08. अभिगमन तिथि 2021-06-16.
  2. "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नई अपडेट". मूल से 25 अक्तूबर 2020 को पुरालेखित.
  3. "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: नियम और शर्तें". मूल से 28 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 सितंबर 2018.
  4. "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्यों विफल रही?". मूल से 28 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 सितंबर 2018.

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें