भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

भारत में वैधानिक निकाय

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)) की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, २००६ साल के अन्तर्गत किया गया है।यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिये विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्री तथा आयात आदि को नियन्त्रित करना है ताकि मानव-उपभोग के लिये सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।। FSSAI की अध्यक्षा: रीता तेयोटिया. FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: पवन कुमार अग्रवाल है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
FSSAI
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
संस्था अवलोकन
स्थापना August 2011[1]
अधिकार क्षेत्र भारत
मुख्यालय नई दिल्ली
संस्था कार्यपालक ashish bahuguna[2], Chairperson
वेबसाइट
www.fssai.gov.in

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 4 क्षेत्रों में स्थित है :[3]

  1. उत्तरी क्षेत्र – गाजियाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय
  2. पूर्वी क्षेत्र - कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय
  3. पश्चिमी क्षेत्र - मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय
  4. दक्षिणी क्षेत्र- चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक और प्राधिकरण ने इनके लिए मानक निर्धारित किए हैं:

  • डेयरी उत्पाद और अनुरूपताएं
  • वसा, तेल और वसा इमल्शन
  • फल और सब्जी उत्पाद
  • अनाज और अनाज उत्पाद
  • मांस और मांस उत्पाद
  • मछली और मछली उत्पाद
  • मिठाइयाँ एवं मिष्ठान्न
  • शहद सहित मीठा करने वाले एजेंट
  • नमक, मसाले, मसाले और संबंधित उत्पाद
  • पेय पदार्थ (डेयरी और फलों और सब्जियों पर आधारित के अलावा)
  • अन्य खाद्य उत्पाद और सामग्री
  • स्वामित्वपूर्ण भोजन
  • भोजन का विकिरण
  1. "Enforcement of FSS Act" (PDF). FSSAI. मूल (PDF) से 18 जनवरी 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 April 2012.
  2. "Authority of FSSAI". FSSAI. मूल से 4 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 April 2012.
  3. "क्षेत्रीय निदेशकों की सूची". fssai.gov.in. अभिगमन तिथि 23 अगस्त 2022.

इन्हें भी देखें

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बाहरी कड़ियाँ

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