पाकिस्तान की न्यायपालिका


पाकिस्तान की न्यायपालिका, एक श्रेणीबद्ध प्रणाली है जिसमें अदालतों के दो वर्गों है: श्रेष्ठतर (या उच्च) न्यायपालिका और अधीनस्थ (या निम्न) न्यायपालिका। श्रेष्ठतर न्यायपालिका, "सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के", "संघीय शरीयत कोर्ट" और "पाँच उच्च न्यायालयों" से बना है, जिसके शीर्ष पर "सुप्रीम कोर्ट" विराजमान है। इसके अलावा, प्रत्येक चार प्रांतों एवं इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय है। पाकिस्तान का संविधान, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव का दायित्व सौंपता है। ना उच्चतम न्यायालय, ना हीं, उच्च न्यायालय, जनजातीय क्षेत्रों(फाटा) के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय अन्यथा यदी प्रदान की जाय तो। आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के विवादित क्षेत्रों के लिये अलग न्यायिक प्रणाली है[1][2][3][4]

पाकिस्तान की न्यायपालिका
Motto:
فاحكم بين الناس بالحق
अतः लोगों के बीच सत्य के साथ निर्णय कर (कुरान [1])
"So judge between the people in truth"
(Quran 38:26)
Service overview
पुराना नामसन्धानीय न्यायपालिका
स्थापना 14 अगस्त 1947
देश Pakistan
Controlling authoritySupreme Court
High Court
Federal Shariat Court
Legal personalityन्यायापालिका
कर्तव्यJustice Administration
Public Interest Litigation
Guardian of the Constitution
पाकिस्तान में न्यायालयों का पदानुक्रम1. उच्चतम न्यायालय
2. उच्च न्यायालय/ सन्धानीय शरियाई न्यायालय
3. जनपद न्यायालय
पदनामJustice
Judge
Magistrate - Judicial & Executive
Selection / Appointment1. Judicial Commission of Pakistan for the Supreme & High court judges
2. Governor for Subordinate Judiciary (after passing the service exam)
न्यायपालिका का प्रमुख
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीशJustice Qazi Faez Isa

अधीनस्थ न्यायपालिका में, सिविल और आपराधिक जनपदीय न्यायालय व अन्य अनेक विशेष अदालतें शामिल हैं, जो, बैंकिंग, बीमा, सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क, तस्करी, ड्रग्स, आतंकवाद, कराधान, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण, और भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में अधिकारिता का प्रयोग करती हैं। आपराधिक अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत बनाया गया था और सिविल अदालतें, पश्चिमी पाकिस्तान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1964 द्वारा स्थापित किए गए थे। साथ ही, राजस्व अदालतें भी हैं, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान भू-राजस्व अधिनियम, 1967 के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार, विशिष्ट मामलों में विशिष्ट अधिकार कार्यान्वित करने हेतु प्रशासनिक अदालतों और अधिकरणों की स्थापना कर सकती है।

न्यायिक तंत्र

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श्रेष्ठतर न्यायपालिका

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उच्चतम न्यायालय

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उच्चतम न्यायालय का भवन

पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष हिस्सा है और पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिंदू है। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी कार्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है, जबकि इस अदालत की कई उप-शाखाएं, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में कार्यशील हैं जहां मामलों की सुनवाई की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या पाकिस्तान के संविधान में की गई है। देश में कई सैन्य सरकारों और असंवैधानिक तानाशाही सरकारों के कार्यकाल में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को स्थापित कर रखा है। साथ ही, इस अदालत ने सैन्य शक्ति पर एक वास्तविक निरीक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और कई अवसरों में सरकारों की निगरानी की है।

इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों(प्रांतीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलंबित नहीं किये जाते हैं।

संघीय शरियत न्यायालय

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संघीय शरियाई न्यायालय या वफ़ाक़ी शरई अदालत, पाकिस्तान की एक न्यायिक संस्थान है, जिस्का कार्य यह जाँच व निर्धारित करना है की देश के कानून, शरिया का पालन करते हैं या नहीं। इस निकाय में कुल आठ मुसलमान न्यायाधीश होती हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। यह सभी न्यायाधीश, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्त किए जाते हैं जिनका पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय या किसी भी प्रांतीय न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश में से चुना जाना आवश्यक है। संघीय शरीयत अदालत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रियाज अहमद खान हैं।

संघीय शरीयत न्यायालय के 8 न्यायाधीश में से 3 न्यायाधीशों का उलेमा होना आवश्यक है, जिसका का अध्ययन इस्लामिया और व्यवस्था का आलम होगा जिन्हें इस्लामी कानूनों और नियमों में अत्यधिक मूल्यांकन कौशल प्राप्त हो। इस अदालत के सभी न्यायाधीश 3 साल की अवधि के लिए तैनात किए जाते हैं। किसी भी न्यायाधीश की दूर तैनाती पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय

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सिंध उच्च न्यायालय
 
लाहौर उच्च न्यायालय

पाकिस्तान में पांच उच्च न्यायालय या आला अदालतें हैं, जिनमें से चार प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में स्थित हैं। पाकिस्तान ने पांचवें न्यायालय संघीय राजधानी क्षेत्र के लिए पारित किया है जो इस्लामाबाद में स्थित है। [5] पांचवें न्यायालय की योजना लाहौर प्रांतीय न्यायालय ने रोक लगा दी थी, और इस फैसले को पाकिस्तान की न्यायालय ने 24 दिसंबर 2007 पर रोक लगा दी। [6]

निम्न तालिका में सारे उच्च न्यायालय व उनकी अवस्थिती दी गई है:

न्यायालय प्रांत शहर
लाहौर उच्च न्यायालय पंजाब लाहौर
सिंध उच्च न्यायालय सिंध कराची
पेशावर उच्च न्यायालय खैबर पख्तूनख्वा पेशावर
बलूचिस्तान उच्च न्यायालय बलूचिस्तान क्वेटा
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय इस्लामाबाद इस्लामाबाद

अधीनस्थ न्यायपालिका

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ज़िला न्यायालय

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पाकिस्तान की जिला अदालतें , पाकिस्तान में जिला स्तर पर गतिशील हैं और अदालतें प्रांतीय न्यायालयों के अधीन संवैधानिक स्थिति में कार्य निष्पादित करते हैं। जिला अदालतें, पाकिस्तान के सभी प्रांतों के हर जिले में स्थापित की गई हैं और यह दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र शामिल होती हैं। प्रत्येक जिले के मुख्य कार्यालयों में, जिला अदालतों के तहत कई सारे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की तैनाती भी होती है कि जिला अदालतों में मामलों की सुनवाई करते हैं। जिला और सत्र मनसनिन को जिले भर में संबल कार और न्यायिक अधिकार होते हैं। जिला अदालतों में सत्र अदालत आमतौर पर अपराध जैसे हत्या , व्यभिचार , चोरी , चोरी आदि के मामलों की सुनवाई करती है। इसके अलावा मामूली प्रकृति के दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र भी अदालत को प्राप्त होता है। प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अब हर कस्बे और शहर में जिला अदालतों के अधीन एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तैनात किया गया है, जो कि हर तरह से आवंटित गए क्षेत्र में दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होता है। इस अदालतें जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करती हैं तो यह सत्र अदालत जबकि दीवानी मामलों की सुनवाई के दौरान जिला अदालत कहलाती है। मुकदमेबाजी के दौरान महत्वपूर्ण मामलों को सिर्फ जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाता है। जिला और सत्र न्यायाधीश, हर जिले में एक मामले में जिला न्यायाधीश उच्च माना जाता है। मुकदमेबाजी के दौरान अगर अभियोगी के किसी भी पक्ष को जिला अदालतों के फैसले पर आपत्ति हो, वे प्रांतीय न्यायालय में स्थापित एक एप्लेट बोर्ड में याचिका दायर कर सकता है, जिसका उद्देश्य जनता को पारदर्शी सबसे न्याय की आपूर्ति है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज की अदालत

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विशेष न्यायाधिकरण और बोर्डों

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ऐसे कई विशेष अधिकरणों पाकिस्तान में हैं; जिनमें:

  • बैंकिंग न्यायालय
  • सीमा शुल्क न्यायालय
  • ड्रग न्यायालयों
  • संघीय व्यवसायिक ट्रिब्यूनल
  • प्रांतीय सेवा अधिकरण (प्रत्येक प्रांत के लिए एक)
  • आयकर न्यायाधिकरण
  • एंटी करप्शन न्यायालय
  • आतंकवाद निरोधक न्यायालय
  • श्रम न्यायालय
  • श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण
  • पर्यावरण न्यायालय
  • राजस्व मंडल
  • विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट
  • मादक पदार्थों का नियंत्रण (विशेष न्यायालयों)
  • उपभोक्ता न्यायालय
  • बौद्धिक संपदा ट्रिब्यूनल

उपभोक्ता न्यायालयों के अलावा, उपरांत उल्लेखित लगभग सभी अदालतों के न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश या बराबर योग्यता के होते हैं। इसके अलावा, वहाँ राजस्व अदालतें भी मौजूद हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान भू-राजस्व अधिनियम, 1967 के तहत काम करती हैं। राजस्व न्यायालयों को, राजस्व मंडल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें आयुक्त, कलेक्टर एवं पहले और दूसरे दर्जे के सहायक कलेक्टर जैसे अधिकारी होते हैं। प्रांतीय सरकार, जो प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार है, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

पारिवारिक न्यायालय

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पश्चिमी पाकिस्तान परिवार न्यायालय अधिनियम 1964 पारिवारिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करता है। इन अदालतों व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार है। परिवार न्यायालय से अपील उच्च न्यायालय से झूठ बोलते हैं। इन अदालतों में, परिवार न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, या (समान रैंक के) एक सरकारी अधिकारी-अधिसूचित की अध्यक्षता है। हर शहर और शहर या तहसील के एक परिवार अदालत है। कुछ क्षेत्रों में, जहां यह केवल परिवार न्यायालय में है लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में सिविल जज न्यायालयों परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियां दी गई हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के सी.पी.सी. की धारा 17 के अनुसार (सिविल प्रक्रिया संहिता) और क़ानून-ए-शहादत आदेश (साक्ष्य कानून) परिवार न्यायालय और एक ही खत्म करने के लिए लागू फार्म या मामले का फैसला करने के लिए तेजी से, ठीक से अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अनुमति दी जाती है नहीं कर रहे हैं और महिला के सर्वोत्तम हित और सुविधा में वादियों।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

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उच्चतम न्यायालय

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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य और 16 अन्य नियुक्त न्यायाधीशों के होते हैं। न्यायाधीश के रूप में अनुभव के 5 साल तक या वकील के रूप में 15 वर्षों के अनुभव वाल किसी व्यक्ति को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने का अधिकार है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति व्यक्तियों को अपने विवेक और कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सिफारिश के बीच से न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। अभ्यासतः, एक नियम के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

प्रत्येक न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं, जिस बीच वे जल्दी ही इस्तीफा द्वारा या संविधान के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। अर्थात्, शारीरिक या मानसिक अक्षमता या दुराचार - जिसकी वैधता सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है - के कारण कोई भी न्यायाधीश केवल संविधान द्वारा प्रदान किये गए प्रावधानों के आधार पर पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय

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उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज

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सिविल जज सं न्यायिक मैजिस्ट्रेट को भी, लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव के आधार पर, प्रांतीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है।यह आयोग, प्रतिवर्ष, खुले प्रतिस्पर्धा परीक्षा आयोजित करती है, जिनमें विभिन्न सम्बंधित विषयों पर प्रश्न होते हैं। इस पद के लिए मूल योग्यता एलएलबी की डिग्री एवं २ वर्षा की सम्बंधित वकालत का अनुभव होती है। लिकठिन परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशी को मानसिक परीक्षा एवं साक्षात्कार से गुज़ारना पड़ता है, जिसके पश्चात्, परिणाम के अनुसार, आयोग द्वारा उच्च न्यायालय को सिफ़ारिश भेजी जाती है।

ज़िला न्यायाधीश

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अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रांतीय उच्च न्यायालय द्वारा, वकीलों व अधीनस्थ न्यायाधीशों के पूरे समूह में से चुन कर नियुक्त किया जाता है। इस पद पर नियुक्ति के लिए सक्षम होने के लिए, एक वकील के पास कम-से-कम १० वार्ष का अच्छे नाम के साथ अनुभव होना चाहिए, तथा उसे उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होता है। अधीनस्थ न्यायाधीशों को भी वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ सिविल जज से पदोन्नत किया जाता है।

इन्हें भी देखें

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  1. Dr. Faqir Hussain (Registrar) (15 February 2011). "The Judicial System of Pakistan" (PDF). Supreme Court of Pakistan. मूल (PDF) से 6 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 December 2013.
  2. "Constitution of the Islamic Republic of Pakistan". Pakistani.org. 1973. मूल से 30 मार्च 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 December 2013. |section= ignored (मदद)
  3. "AJK Interim Constitution Act, 1974" (PDF). Government of Azad Kashmir. मूल (PDF) से 13 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 December 2013. |section= ignored (मदद)
  4. Gilgit-Baltistan (Empowerment and Self-Governance) Order, 2009, Article 60 (Supreme Appellate Court) and Article 69 (Chief Court)
  5. "राष्ट्रपति संविधान में संशोधन - आदेश 2007". पाकिस्तान के राष्ट्रपति. 2007-12-24. मूल से 19 अगस्त 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-12-26.
  6. [http: //www.app.com.pk/en/index.php? option = com_content & task = view & id = 24248 & Itemid = 2 "[[न्यायालय|सुप्रीम कोर्ट]] ने [[लाहौर हाईकोर्ट]] का फैसला निरस्त कर दिया"] जाँचें |url= मान (मदद). अनुप्रयोग. 2007-12-24. मूल से 5 फ़रवरी 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-12-26. URL–wikilink conflict (मदद)